सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अरुणाचल टेंडर मामले में CBI जांच के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला अरुणाचल टेंडर मामले में CBI जांच के निर्देश

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सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके रिश्तेदारों से कथित तौर पर जुड़े फर्मों को विकास कार्यों के ठेके दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पहली जांच करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई एक शुरूआती जांच करेगी। इसमें 11.2015 से 2025 तक के निर्णय और कार्यान्वयन शामिल होंगे। सीबीआई चार से छह प्रतिवादी को दिए गए फैसलों की जांच करेगी। निर्धारित समय से बाहर के निर्णयों की जांच करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है

राज्य सरकार एक सप्ताह के भीतर आदेश का पालन करेगी, सीबीआई को समय पर रिकॉर्ड साझा करने का अनुपालन सुनिश्चित करेगी और मुख्य सचिव एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। सीबीआई 16 सप्ताह के भीतर स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पर रिपोर्ट देगी। ये निर्णय जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने सुनाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को अरुणाचल प्रदेश में कई सार्वजनिक निर्माण ठेके दिए गए

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार से जुड़ी फर्मों को अरुणाचल प्रदेश में विकास कार्यों के ठेके दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। 2015 से 2025 तक निर्णयों की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को 16 सप्ताह में रिपोर्ट देनी होगी।

Neha Mishra
Author: Neha Mishra

नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।

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