आमिर गैस जहाज विवाद में नया मोड़ कोर्ट ने माल उतारने पर लगाई रोक

आमिर गैस जहाज विवाद में नया मोड़ कोर्ट ने माल उतारने पर लगाई रोक

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मुंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के जयगढ़ बंदर पर जांच के लिए लाए गए जहाज को जब्त करने का आदेश दिया है जस्टिस अभय आहुजा की खंडपीठ ने कहा कि जहाज पर मौजूद सामान अगली सुनवाई तक नहीं उतारा जाएगा। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जहाज जेएसडब्ल्यू जयगढ़ पोर्ट की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए इसे सिर्फ बंदरगाह पर रोका जाना चाहिए। पोर्ट प्रशासन को जहाज को बाहर से पोर्ट क्लियरेंस नहीं देने का भी आदेश दिया गया है।

इस मामले में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से माल को गलत दिशा में भेजने का प्रयास किया गया था। झांग यूनियन इंटरनेशनल शिकायतकर्ता है जबकि एलपीजी आमिर गैस बचाव पक्ष में है।

 आमिर गैस जहाज विवाद में नया मोड़ कोर्ट ने माल उतारने पर लगाई रोक

फरियादी पक्ष के वकीलों ने कहा कि जहाज पर मौजूद एलपीजी (मिक्स) इन बल्क सामग्री को उतारने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहाज को भारतीय समुद्री सीमा से बाहर नहीं जाना चाहिए और उस पर मौजूद सामान सुरक्षित रखना चाहिए। जांच में भी पता चला कि जहाज के दो मालिक हैं और उनके पास अलग-अलग अधिकार हैं। गैस ढुलाई के लिए जहाज किराए पर लिया गया था। यह माल मूल रूप से इराक में भरकर पाकिस्तान भेजा जाना था। लेकिन बाद में जहाज की राह बदली गई।

जहाज के संचालन से संबंधित विवाद के कारण कप्तान (मास्टर) को बदला गया और दुबई में नए मास्टर को गलत जानकारी दी गई। जयगढ़ बंदरगाह तक पहुंचने पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए। मूल मालिक की शिकायत के बाद पूरी बात सामने आई जिसके बाद कोर्ट ने जहाज को जब्त करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश की भी स्थानीय शिपिंग एजेंट मिलिंद बनप ने पुष्टि की है।

Neha Mishra
Author: Neha Mishra

नेहा मिश्रा बीते कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ताल्लुक रखती हैं और उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता पत्रकारिता और न्यू मीडिया के क्षेत्र में हासिल की है। नेहा मिश्रा ने भोपाल से पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है।

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